चंदौली में बिना मान्यता स्कूल संचालन का मामला NCPCR पहुंचा, डीएम को जांच के निर्देश

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किड्स कॉर्नर स्कूल पर बच्चों को U-DISE कोड और APAAR ID नहीं देने का आरोप, 20 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

चंदौली। पीडीडीयू नगर स्थित किड्स कॉर्नर स्कूल के बिना मान्यता संचालित होने और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के कथित उल्लंघन का मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंदौली के जिलाधिकारी को तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जांच रिपोर्ट 20 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।

आयोग के निदेशक वी. रामानधा रेड्डी की ओर से 7 अगस्त 2026 को जारी नोटिस के मुताबिक, ई-बाल निदान पोर्टल के माध्यम से चंदौली निवासी विकास शर्मा की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विद्यालय बिना मान्यता संचालित हो रहा है और वहां पढ़ने वाले बच्चों को U-DISE कोड व APAAR ID उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इन सुविधाओं के अभाव में बच्चों के शैक्षिक रिकॉर्ड तैयार होने तथा आगे की कक्षाओं या दूसरे विद्यालयों में प्रवेश लेने में परेशानी हो सकती है। अभिभावकों की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।

आयोग ने प्रथम दृष्टया मामले को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 से जुड़ा माना है। अब जिलास्तरीय जांच के बाद विद्यालय की मान्यता और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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